दोहरे हत्याकांड में दोहरे आजीवन कारावास की सजा


दमोह:दमोह के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री नीरज शर्मा साहब ने बहुचर्चित 2016 के हत्याकांड में निर्णय सुनाते हुए आरोपी जग्गू उर्फ जगमोहन अशोक गोली उर्फ गुलाब को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है । अभियोजन की घटना के अनुसार दिनांक 9 मई 2016 को मृतिका आरती और उसके पति मृतक देवेंद्र कि मकान के बंटवारे पर से अभियुक्त गण द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी गई थी सत्र प्रकरण क्रमांक 175/16 पर विचार चल रहा था ।अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में 15 अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया ।जबकि बचाव की ओर से अभियुक्त गण ने घटनास्थल पर ना रहने का अभिभावक अभिभावक लेते हुए दो साक्ष्यों का परीक्षण बचाओ साक्षी के रूप में कराया था ।किंतु माननीय न्यायालय ने अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अनुज श्रीवास्तव के कथनों से सहमत होते हुए ।इस तथ्य पर विश्वास किया कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और मरणासन्न कथन के कोसम पोस्ट मानते हुए। आरोपी गणों को आजीवन कारावास की सजा एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया यह सजा मृतिका आरती की हत्या के लिए एवं मृतक मृतक देवेंद्र की हत्या के संबंध में अलग-अलग दी गई हैं। किंतु न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है ।कि अभियुक्त गण को दी गई। उपरोक्त सभी सजाएं 77 भक्ताई जावे । उक्तत जानकारी अनुनय श्रीवास्तव लोक अभियोजक एवं अभिभाषक दमोह के द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.