18 वर्ष की उम्र के पूर्ण कर चुके छात्र-छात्राएं जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम, कलेक्टर दमोह
मतदान केन्द्रमें बूथ लेवल अधिकारी शाम 5 बजे तक रहेंगे
दमोह : 06 दिसम्बर 2020
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि जो छात्र-छात्रायें या अन्य व्यक्ति 01 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष के हो चुके है, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने हेतु फार्म नं.-6 भरकर नाम जुड़वा सकते है। जिनके नाम पूर्व से ही सूची में है, तथा उनका मतदान केन्द्र या विधानसभा, जिला इत्यादि बदल गया हो, वे भी नवीन स्थल पर नाम जुड़वाने की कार्यवाही कर सकते है। पुराने स्थान से नाम हटाने हेतु फार्म नं.-7 भरना होगा। उन्होंने कहा मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनवाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। इस प्रक्रिया में सभी नागरिकों के साथ राजनैतिक दलों का भी सहयोग आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी ने बताया भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 01 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के कार्यक्रम तिथियों में परिवर्तन किया गया है।
जिले के समस्त चारों विधानसभा क्षेत्रों में फोटो निर्वाचक नामावली 2021 के लिये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम अनुसार एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 25 नवम्बर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक, विशेष कैम्प की तिथियां 12 एवं 13 दिसंबर तथा 19 एवं 20 दिसंबर 2020, दावे आपत्तियों का निराकरण 07 जनवरी 2021 तक, निर्वाचक नामावली का विभिन्न पैरामिटरों पर परीक्षण एवं अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करने की तिथि तथा डेटाबेस को अद्यतन करने की तिथि 14 जनवरी 2021 से पूर्व तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो कि उक्त अवधि के दौरान बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदान केन्द्रों में शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे।