आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पंजीयन अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई


सह.सम्पादक अतुल जैन की रिपोर्ट

शिवपुरी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पंजीयन के लिए अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई। आत्मनिर्भर भारत योजना के प्रमुख बिंदूओं में ई.पी.एफ.ओ. के साथ पंजीकृत पात्र स्थापनाओं के नए कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन। नए कर्मचारी, जो 15 हजार रुपए से कम मासिक वेतन प्राप्त करते है। पंजीकरण की तिथि से 24 वेतन माह के लिए लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। प्रोत्साहन का भुगतान 1,000 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाली स्थापनाओं में कार्यरत नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारियों तथा नियोक्ता, दोनों का अंशदान, अर्थात वेतन का 24 प्रतिशत। 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाली स्थापनाओं में कार्यरत नए कर्मचारियों के संबंध में के केवल कर्मचारियों का अंशदान अर्थात वेतन का 12 प्रतिशत। एक अक्टूबर, 2020 के बाद ई.पी.एफ.ओ. के साथ पंजीकृत स्थापनाएं सभी नए कर्मचारियों के संबंध में लाभ प्राप्त कर सकेगी।



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