मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ


सह.सम्पादक अतुल जैन की रिपोर्ट


शिवपुरी।
 प्रदेश के युवाओं के लिये स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना को प्रारंभ किया गया है। जिसका क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर अब मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना लागू की गई है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रन्ति योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु होगा। योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिये समान रहेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निर्धारित किये गये है। परियोजना इकाई के लिये राशि रुपये 50 लाख तक की परियोजनाएं, सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए रुपये 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाए, पात्रता आयु 18-40 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12 वी उत्तीर्ण, आय सीमा रुपये 12 लाख से अधिक न हो।
आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता, जिन पर यह आश्रित है। अथवा आवेदक के विवाहित होने पर पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चो एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से हैं। आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उसकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणिका संलग्न करेगा। आवेदक स्वयं किसी बैंक, वित्तीय संस्था से वित्तीय सहायता का डिफाल्टर ना हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। योजनान्तर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ॠण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) दिया जायेगा । जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता NPA बना रहता है. उस अवधि के लिए कोई व्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। राशि प्रतिपूर्ति व्याज, अनुदान के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी।
योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग के माध्यम से प्राप्त परियोजनायें उद्योग (विनिर्माण) सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजना जो COTMSE अंतर्गत बैंक गारंटी के लिए पात्र है। योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जायेगा। पूर्व संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार, युवा उद्यमी, उद्यमी योजनाओं में 7 वर्षों तक व्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क अनुदान का प्रावधान होने के कारण इन पूर्ववर्ती योजनाओं के हितग्राहियों को इसका लाभ यथावत पूर्व प्रावधान के अनुसार प्राप्त होता रहेगा।
मुख्यमंत्री उद्यम कान्ति योजना अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा बजट अनुसार जिलेवार एवं बैंकवार वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। योजना का क्रियान्वयन वित्त विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिये निर्माणाधीन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।



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