नरवर नगर परिषद नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सह.सम्पादक अतुल जैन की रिपोर्ट
शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा नगर परिषद नरवर के आम निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने तथा लोकशांति, लोक सुरक्षा एवं जनसाधारण के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत निर्वाचन संबंधी कार्ये के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने वाली कारों/ वाहनों को किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी बड़े काफिलों को तोड़ टिया जायेगा तथापि यह किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जारी किये गये किसी सुरक्षा अनुदेशों के अध्याधीन होगा, अन्य शब्दों में काफिले किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को तीन वाहन और सुरक्षा वर्गीकरण की दृष्टि से उस व्यक्ति को अनुमत सुरक्षा वाहनों से अधिक नहीं होंगे। यह आदेश शिवपुरी जिले के अनुविभाग करैरा के समस्त निवासियों एवं शिवपुरी जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर भी 09 मार्च 2022 तक प्रभावशील होगा।