घर में हुई चोरी को लेकर पकड़े गए चोर को मिली 1 वर्ष की सजा
सह.सम्पादक अतुल जैन की रिपोर्ट
शिवपुरी। घर में हुई चोरी को लेकर जब चोर पकड़ा गया तो उसने चोरी का जुर्म भी कबूल कर लिया और इस जुर्म में चोर को माननीय न्यायालय श्रीमान उमेश भगवती जेएमएफसी के द्वारा अपराध में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और 4 हजार रूपये जुर्मान से दंडित किया गया है। मामले में पैरवी राजवीर सिंह यादव एडीपीओ शिवपुरी के द्वारा की गई।
विवरण के अनुसार फरियादी रमेशचन्द्र जैन निवासी जी 9 फिजिकल रोड शिवपुरी ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट की कि वह जी 9 शासकीय क्वाकर्टर फिजिकल रोड पर निवास करता है व सहकारिता विभाग से रिडायर्ड कर्मचारी है, वह दिनांक 24.06.2021 को अपने परिवार के साथ गुना गया हुआ था, और घर पर ताला लगा दिया था । दिनांक 27.06.2021 को सुबह करीब 8 बजे उसके पडोसी अनिल राजपूत ने उसे फोन पर बताया कि उसके जी 9 क्वाचर्टर का ताला टूटा है तब फरियादी ने कहा कि अंदर चैक कर लो, कही चोरी तो नहीं हो गई। तब उसने घर के अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पडा था व मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर एमपी 33 एम जी 6290 और एक्साईट बैटरी मोईक्रोटेक का इनवेटर चोरी हो गया है कोई चोर चुरा ले गया है। उक्त घटना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई, विवेचना के दौरान आरोपी से पूछताछ की गई आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया व आरोपीगण से जप्ती अनुसार सामान जप्त किया गया। प्रकरण की विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय श्रीमान उमेश भगवती जे एम एफ सी शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्को के आधार पर आरोपी राकेश माहौर एवम अमरलाल ढीमर को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000 -4000 रू के जुर्माने से दण्डित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी राजवीर सिंह यादव एडीपीओ शिवपुरी द्वारा की गई ।