कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 122 मलेशियाई नागरिकों को दी जमानत

नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के मामले में मलेशिया के 122 नागरिकों को मंगलवार को जमानत दे दी। इन लोगों पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के अलावा अवैध रूप से मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने और देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी किए गए सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप हैं।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर विदेशियों को जमानत दी। इन लोगों ने याचिका के शीघ्र निपटारे के लिए 8 जुलाई के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक के समक्ष सूचीबद्ध होने वाली याचिका के लिए भी आवेदन दायर किए।

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