ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित 35 प्रकरणों का आपसी सुलह एवं राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का हुआ निराकरण
दमोह : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी निर्देशो के तहत जिला
न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के मार्गदर्शन में जिला दमोह एवं तहसील न्यायालय, हटा,पथरिया,तेंदूखेड़ा में आँनलाईन वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम सेस्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया इस लोक अदालत के
आयोजन हेतु जिला स्तर पर04 खण्डपीठ व तहसील हटा हेतु 02 व तहसील पथरिया वतेंदूखेड़ा हेतु 01-01 इस प्रकार कुल 08 खण्डों का गठन कियागया। जिसमें दो-दो सुलहकर्ता सदस्यों की नियुक्ति की गई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह ने जानकारीदेते हुये बताया नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 01प्रकरणों में 1,70,000/- के अवार्ड पारित किये गये,जिसमें कुल04 व्यक्ति लाभान्वित हुये। धारा 138 एनआई एक्ट अंतर्गत 02प्रकरण में 95,500/- की वसूली की गई जिसमें 03 व्यक्तिलाभान्वित हुये, 01 दांडिक प्रकरण जिसमे 02 व्यक्ति लाभान्वितहुए, सिविल सूट ए के 02 प्रकरण में 43,407/- की राशि काअवार्ड पारित हुआ जिसमें 24 व्यक्ति लाभान्वित हुये तथा विद्युत के लंबित 29 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इस प्रकार कुल 35प्रकरण में कुल 3,08,907/- की वसूली हुई।
विशेष प्रकरण
स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की खण्डपीठ पीठासीन अधिकारी श्री रवि नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह के न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट का प्रकरण 07 सितम्बर2020 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे आज वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से स्थाई निरंतर लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण 2 माह से कम अवधि में किया गया।