खुली मिठाइयों की शेल्फ लाइफ मिठाइयों की ट्रे पर उपयोग करने की अवधि अंकित करना अब अनिवार्य-कलेक्टर श्री तरूण राठी खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने जारी की मिठाइयों की शेल्फ लाइफ अवधि संबंधित प्रतीकात्मक सूची
दमोह : मिठाई दुकानों पर खुली में रखी हुई मिठाइयों (लूज़ स्वीट्स) की निर्माण तिथि एवं अवसान तिथि संबंधित दिशा निर्देश भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण,नई दिल्ली द्वारा जारी कर दिये गये है। अब मिठाई विक्रेताओं को मिठाई के ट्रे पर उपयोग करने की अवधि अंकित करना जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय उन मिठाइयों की गुणवत्ता संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके।
कलेक्टर श्री तरूण राठी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया हैं कि वे जिले की सभी मिठाई दुकानों को दिशा निर्देश जारी कर सुनिश्चित करायें कि अपनी मिठाई दुकान में काउंटर पर, मिठाइयों की ट्रे पर अलग अलग प्रकार की मिठाइयों के लिए अलग अलग अवसान या उपयोग करने की अवधि (दिन या घंटों में) आवश्यक रूप से बड़े अक्षरों में या शब्दों में अंकित करें ताकि उपभोक्ताओं को उक्त जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।
उन्होंने कहा है मिठाई विक्रेता उक्त प्रतीकात्मक सूची को भी अपने खाद्य प्रतिष्ठान में प्रदर्शित कर सकते हैं। समस्त मिठाई विक्रेता उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाये।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवार ने कहा है मिठाई विक्रेता को अब अपनी दुकान में विक्रय हेतु रखी हुई अलग अलग मिठाइयों के शेल्फ लाइफ या उपयोग करने की अवधि को पृथक पृथक ट्रे पर अंकित करना आवश्यक है।आमतौर पर मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं को यह आशंका हमेशा बनी रहती है, जो मिठाई वो उपयोग हेतु खरीद रहे हैं वह कहीं बासी न हो या पुरानी न हो या बहुत समय की बनी हुई तो नहीं रखी हुई है। मिठाइयों की ताज़गी (निर्माण एवं अवसान तिथि) संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उपभोक्ता हमेशा भ्रमित हो जाता है। उपभोक्ताओं की इसी आशंका को दूर करने के उद्देश्य से एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा मिठाइयों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देश में मिठाइयों की अवसान तिथि या उपयोग करने की अवधि अंकित करना बाध्यकारी है, जबकि निर्माण तिथि अंकित करना वोलंटरी या स्वेच्छा पर है।
प्रतीकात्मक सूची
खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह ने विभिन्न मिठाइयों की उपयोग करने की अवधि संबंधित प्रतीकात्मक सूची जारी की है।
न्यूनतम शेल्फ लाइफ ( 24 घंटे या उसी दिन उपयोग हेतु)
इस प्रकार की मिठाइयों को कमरे के तापमान पर रखा जाता है एवं इनका उपयोग उसी दिन करना जरूरी होता है। मिठाई जैसे कलाकंद एवं उसके अन्य प्रकार जैसे बटर स्कॉच कलाकंद,रोज़ कलाकंद,चॉकलेट कलाकंद आदि।
शार्ट शेल्फ लाइफ (2 दिवस या 48 घंटे) –
इस प्रकार की मिठाइयों को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है एवं निर्माण तिथि के 2 दिन के भीतर इनका उपयोग करना जरूरी होता है। दूध से बनी मिठाईयां एवं बंगाली मिठाईयां जैसे बादाम दूध,रसगुल्ला,रस मलाई, रबड़ी,राजभोग,संदेश,मलाई रोल आदि।
मध्यम शार्ट लाइफ (4 दिन या 96 घंटे)
इस प्रकार की मिठाइयों को निर्माण तिथि से 4 दिन के भीतर उपयोग करना जरूरी होता है। लड्डू एवं खोवा स्वीट्स जैसे मिल्क केक,पेड़ा,बर्फी,बूंदी लड्डू,मोतीचूर लड्डू,मावा बाटी आदि।
लंबी शेल्फ लाइफ (7 दिन या 168 घंटे)
इस प्रकार की मिठाइयों को निर्माण तिथि से 7 दिन के भीतर इनका उपयोग कर लेना चाहिए। घी एवं ड्राई फ्रूट्स से बनी मिठाईयां जैसे ड्राई फ्रूट् लड्डू, काजू कतली,शकर पारा,मूंग बर्फी,आटा लड्डू,बालू साई,केसर गुजिया,काजू लड्डू, अंजीर केक आदि।
अधिकतम शेल्फ लाइफ (30 दिन तक की अवधि)
इस प्रकार की मिठाइयों को निर्माण तिथि से 30 दिन के भीतर इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मिठाईयां जैसे आटा लड्डू,बेसन लड्डू,सोहन हलवा,चिक्की,गजक आदि मिठाईयां शामिल है।
