पंजीयन नियम विरूद्ध पाये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज, दमोह कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही
दमोह :
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु इंटरनेट से किसान पंजीयन की सुविधा के कुछ पंजीयन नियम विरूद्ध पाये जाने पर ऐसे प्रकरण में कलेक्टर श्री तरूण राठी द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना नोहटा में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है । श्री शीतल राय ग्राम पटनामानगढ़ तहसील जबेरा द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जाँच में पाया गया कि उनके पुत्र विनय कुमार के नाम से मोबाईल नंबर 8131450905 से एक फर्जी कूटरचित पंजीयन किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 20110001675 है तथा पंजीयन में 27 किसानों का 50.11 हेक्टेयर रकबा शामिल है ।
इसी प्रकार गोपाल सिंह पिता उमराव ग्राम सलैया तहसील जबेरा के नाम से मोबाईल नंबर 9425639352 से पंजीयन कराया गया, जिसमें 12 किसानों का 20.04 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत है। यह पंजीयन एक ही दिन 03 अक्टूबर 2020 को किये गये है तथा जिन व्यक्तियों के नाम से पंजीयन किये गये है उनके नाम किसान पंजीयन में भूमि स्वामी के रूप में शामिल नहीं है । जॉच में मोबाईल नंबर 8131450905 बंद पाया गया तथा मोबाईल नंबर 9425639352 की सेवा निलंबित पाई गई ।
जिले में 15 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसान पंजीयन का कार्य हुआ है । चालू खरीफ विपणन वर्ष में किसान पंजीयन हेतु समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त एम.पी.किसान एप , कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र एवं ई-उपार्जन पंजीयन एप से भूमि स्वामी कृषकों को पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी ।
—000—